सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.

 

अभी एसएसवाई में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है. बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं. सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा, ‘सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.’

 

सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा, ‘सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.’

 

कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता?

 

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं.

 

कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?

 

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.

 

कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?

 

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.

 

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?

 

सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.

 

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम

 

सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता.